Budget 2024:-इस बजट में किसको कितना मिला और किसको होगा फायदा जाने।

Budget 2024:-टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाए गए।Budget 2024

Income Tax New Slab:-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। उनके द्वारा किए गए प्रमुख बदलावों में टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, और पारिवारिक पेंशन में कर कटौती शामिल हैं। इन बदलावों से आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी कर देनदारी कम हो जाएगी।

टैक्स स्लैब में बदलाव

1. **7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय**:
– पहले 10% टैक्स लगता था।
– अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।
– इसका मतलब, 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स देनदारी 17,500 रुपये तक कम हो जाएगी।

2. **3 लाख रुपये तक की सैलरी**:
– पहले 0% टैक्स था, अब भी 0% ही रहेगा।

3. **3 से 7 लाख रुपये की आय**:
– पहले 3-6 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स लगता था।
– अब 3-7 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स लगेगा।

4. **7 से 10 लाख रुपये की आय**:
– पहले 6-9 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स लगता था।
– अब 7-10 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स लगेगा।

5. **10 से 12 लाख रुपये की आय**:
– पहले 9-12 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स लगता था।
– अब 10-12 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स लगेगा।

6. **12 से 15 लाख रुपये की आय**:
– पहले 12-15 लाख रुपये की आय पर 20% टैक्स लगता था।
– अब भी 20% टैक्स लगेगा।

7. **15 लाख रुपये से अधिक की आय**:
– पहले भी 30% टैक्स लगता था।
– अब भी 30% टैक्स लगेगा।

स्टैंडर्ड डिडक्शन

वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी है। इसका मतलब नौकरीपेशा व्यक्ति को अपनी सालाना आय से 75 हजार रुपये घटाकर टैक्स देना होगा।

पारिवारिक पेंशन में कर कटौती

पारिवारिक पेंशन पर भी कर कटौती का लाभ दिया गया है, जिससे पेंशनधारकों को राहत मिलेगी।

नई टैक्स प्रणाली के फायदे

अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 7 लाख रुपये है, तो उसे अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7.75 लाख रुपये तक की कमाई पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार धारा 87ए के तहत 20 हजार रुपये माफ कर देती है और 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा।

इन सभी बदलावों से मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी कर देनदारी कम होगी। वित्त मंत्री का दावा है कि इन बदलावों से आयकरदाताओं की कर देनदारी 17,500 रुपये तक कम हो जाएगी।

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