UP News:- “लव जिहाद” पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने लिया एक्शन ओर पेश किया बिल।

UP News:-देश में बढ़ते लव जिहाद को देखते हुए योगी सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 बिल विधानसभा में पेश किया है , जाने इसमें क्या क्या होने वाला है ?UP News

Law against Love Jihad UP News :-उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के अपराधों को लेकर योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में लव जिहाद और अन्य संबंधित अपराधों में सजा को दोगुना करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें लव जिहाद के दोषियों के लिए ताउम्र कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य

इस विधेयक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामलों पर कड़ी नजर रखना और दोषियों को सख्त सजा देना है। योगी सरकार ने इस अपराध को बेहद गंभीर मानते हुए सख्त कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। विधेयक में लव जिहाद के अलावा अन्य अपराधों के लिए भी सजा को दोगुना करने का प्रस्ताव रखा गया है।

लव जिहाद का मतलब

लव जिहाद का मतलब है कि किसी व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी या झूठी पहचान के माध्यम से किसी महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराना। इस प्रकार के मामलों को रोकने और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए योगी सरकार ने इस विधेयक को पेश किया है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

  1. ताउम्र कारावास: लव जिहाद के मामलों में दोषियों के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
  2. जुर्माना: कोर्ट अब पीड़ित के इलाज के खर्च के बदले जुर्माना तय कर सकेगी।
  3. अवैध धर्मांतरण: अवैध धर्मांतरण के मामलों में भी सजा और जुर्माना बढ़ाया गया है।
  4. सूचना देने का दायरा: पहले केवल पीड़ित, उसके माता-पिता, भाई-बहन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में पुलिस को सूचना दे सकता है।
  5. संवेदनशीलता के आधार पर सजा: सजा तय करने में अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, दलित- पिछड़े समुदाय से होने के आधार पर सजा तय की जाएगी।

सरकार का रुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लव जिहाद के मामलों पर सख्त रुख अपनाती रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी योगी सरकार ने लव जिहाद को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था। इसके बाद से ही सरकार इस मामले में सख्त कानून बनाने की कोशिश कर रही है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने लव जिहाद के अपराधियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान किया है ताकि इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके।

योगी सरकार द्वारा पेश किया गया यह विधेयक लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के मामलों को सख्ती से रोकने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है और पीड़ितों की सुरक्षा और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

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